रादौर मे पत्रकारो से बातचीत करते हरियाणा एंटी क्रप्शन सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष वरयाम सिंह वरयाम सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा पूर्व पंजीकृत दस्तावेज का रूपांतरित या संशोधित करने के लिए दस्तावेज, मुख्यतयार नामा विशेष, भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की अनुसूचि 1-क, के अनुछेद 25 के अधीन दोहरी प्रति का बनाया गया कोई प्रतिलेख व इकरार नामें, दत्तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकार, दत्तक विलेख मुख्तयारनामा आम या कोई तलाक विलेख के लिए 50-50 रूपये की फीस निर्धारित की गई है।